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उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग के अधीन रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0प्र0 का कार्यालय कार्यरत है।
शासन के पत्र संख्या
1687
एम/XX-58
दिनांक
21
जुलाई, 1958
द्वारा
रजिस्ट्रार फर्म्स,
सोसाइटीज के विभाग को शासन के वित्त
(
आडिट
तथा सेल्स टैक्स) विभाग के अधीन किया गया।
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट
1860
वैज्ञानिक शैक्षणिक, धर्मार्थ एवं कल्याणार्थ हेतु निर्मित समितियों के पंजीकरण एवं प्रत्येक पांच वर्ष बाद पंजीकृत समितियों के नवीनीकरण का कार्य इस अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है।
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समितियों को व्यवस्थित करने एवं इनके सम्बन्ध में कानून बनाने के ध्येय से
ही वर्ष
1860
में
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट
1860''
बनाया गया था। रजिस्ट्रार फर्म्स,
सोसाइटीज तथा
चिट्स उ0प्र0''
कार्यालय के द्वारा निम्न अधिनियमों के क्रियान्वयन का कार्य होता है
(1)सोसाइटी
रजिस्ट्रेशन ऐक्ट
1860(2)
भारतीय भागीदारी अधिनियम
1932 (3)
चिट फण्ड अधिनियम
1982 (4)
दि प्राइज चिट एवं मनीसर्कुलेशन
(बैनिंग) ऐक्ट
1978
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कार्यालय तृतीय तल,
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| विकास दीप,
स्टेशन रोड,
लखनऊ । |
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दूरभाष सं0 :
0522-2635416, |
| 0522-4007176 (फैक्स)
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